नई दिल्ली : 2012 में हरियाणा एजेंसी के एक टेंडर के दौरान प्रतियोगिता की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय प्रतियोगिता आयोग (सीसीआई )ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 7 सीमेंट कंपनियों पर लगभग 206 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.
सीसीआई के अनुसार यह कार्रवाई हरियाणा के सप्लाइज एंड डिस्पोजल्स (प्रोक्योरमेंट एजेंसी) के डायरेक्टर की तरफ से दर्ज शिकायत पर की गई है. जिसमें एजेंसी के डायरेक्टर ने आरोप लगाया था कि इन सीमेंट कंपनियों ने कार्टेल (ग्रुप) बनाकर टेंडर के लिए हाई बिड प्राइस कोट किया था. 2014 के इस मामले में हेराफेरी की जांच के दौरान पता चला कि सीमेंट अधिकारियों के बीच एसएमएस और कॉल भी इस संबंध में हुए थे. जिससे मिलीभगत के आरोप की पुष्टि हो गई.गहन जांच करने के बाद ही नियंत्रक ने इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है.
सीसीआई ने जिन सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, जयप्रकाश एसोसिएट्स के अलासा जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और जेके लक्ष्मी सीमेंट शामिल है. इन कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना इनके 3 वित्तीय वर्ष के टर्नओवर पर लगाया गया है. जुर्माने की रकम टर्नओवर का 0.3 फीसदी है.अल्ट्राटेक को 68.30 करोड़ रुपए, तो जयप्रकाश एसोसिएट्स को 38.02 करोड़ रुपए जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है. श्री सीमेंट (18.44 करोड़), जेके सीमेंट (9.26 करोड़), अंबुजा सीमेंट (29.84) समेत अन्य कंपनियों से भी करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूला गया है.