लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में नया मोड़ आया है. लगभग एक हफ्ते पहले इस केस की जांच अपने हाथ में लेने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी (CBi) ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376डी, धारा 307 और धारा 302 के तहत केस दर्ज किया है. धारा 376डी सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित है, जबकि धारा 307 हत्या के प्रयास से जुड़ी हुई है, जबकि धारा 302 हत्या के लिए लगाई जाती है.
इसके अलावा CBI ने SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया है. इसे मामले में नया मोड़ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यूपी पुलिस लगातार कहती रही है कि घटना में दुष्कर्म के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रविवार मामला दर्ज करने के कुछ ही देर बाद CBI की एक टीम हाथरस पहुंची थी. वहां पर उसने हाथरस के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले के बारे में जानकारी ली थी.
हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि CBI की टीम आई है और वह इस मामले से संबंधित दास्तावेज अपने कब्जे में ले रही है. इसमें केस डायरी और अब की जांच के दौरान मिले सबूत हैं. उन्होंने अखबार से कहा कि रविवार को सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी और सोमवार से मामले की जांच आरंभ कर दी जाएगी.
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