बेगूसराय कोर्ट में 'धोनी' पर दर्ज है गंभीर मुकदमा, जानिए 'कप्तान कूल' ने किया है क्या अपराध ?

बेगूसराय कोर्ट में 'धोनी' पर दर्ज है गंभीर मुकदमा, जानिए 'कप्तान कूल' ने किया है क्या अपराध ?
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पटना: बिहार की बेगूसराय अदालत में एक परिवाद दायर किया गया है, जिसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में धोनी के अलावा 7 अन्य लोगों के नाम भी आरोपितों में शामिल हैं। यह मुकदमा एक खाद विक्रेता ने दर्ज कराया है। मामला 30 लाख रुपये का चेक बाउंस होने से जुड़ा हुआ है। CJM कोर्ट में यह मुकदमा दर्ज है। CJM ने यह केस एक अन्य अदालत में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया है।

दायर परिवाद के अनुसार, वर्ष 2021 में डीएस इंटरप्राइजेज बेगूसराय नामक एक एजेंसी के साथ उर्बरक कंपनी ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया, नई दिल्ली ने अपने एक खास प्रोडक्ट की बिक्री के लिए अनुबंध किया। एजेंसी ने प्रोडक्ट के लिए कंपनी को 36.81 लाख का पेमेंट किया। कंपनी ने एजेंसी को खाद तो भेज दिया, मगर मार्केटिंग में सहयोग नहीं किया, जिसका वादा किया गया था। परिवाद में दावा किया गया है कि इस कारण एजेंसी में माल फंस गया। एजेंसी के मालिक नीरज कुमार निराला ने कहा है कि कंपनी के असहयोग के कारण उन्हें नुकसान हुआ।

बाद में शिकायत करने पर कंपनी ने एजेंसी में फंसा खाद हुआ वापस ले लिया और एवज में 30 लाख का चेक दिया। मालिक ने जब चेक बैंक में जमा किया, तो चेक बाउंस हो गया। इसकी सूचना लगातार देने के बाद भी कंपनी के अधिकारी या रिप्रजेंटेटिव ने कोई ध्यान नहीं दिया। एजेंसी मालिक के वकील ने कंपनी को चेक बाउंस हो जाने का कानून नोटिस भी भेजा पर, दुकानदार को राहत नहीं मिली। थक हारकर नीरज कुमार निराला अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

इस मामले में नीरज कुमार निराला की तरफ से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के साथ साथ कंपनी के CEO राजेश आर्य, स्टेट हेड अजय कुमार, मार्केटिंग हेड अर्पित दूबे, MD इमरान जफर, मार्केटिंग मैनेजर वंदना आनंंद और डायरेक्टर महेन्द्र सिंह सहित 8 को आरोपित बनाया गया है। धोनी ने इस प्रोडक्ट का विज्ञापन किया था। इस कारण नीरज कुमार निराला ने धोनी के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया है।

वादी नीरज कुमार निराला के वकील संजय कुमार ने बताया है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रुपम कुमारी की अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 406, 120बी IPC और NI एक्ट 138 के तहत सभी को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए मुक़दमे को न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अगली सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख मुक़र्रर की गई है। मुक़दमे में महेन्द्र सिंह धोनी का नाम आने से मामला चर्चाओं में है।

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