अपने साथी को सरनेम से पुकारा तो होगी सज़ा
अपने साथी को सरनेम से पुकारा तो होगी सज़ा
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कोटा : अक्सर आपने लोगों को बातें करते समय एक दूसरे को उपनाम यानि सरनेम से संबोधित करते हुए सुना होगा। व्यक्ति को उसके नाम से न पुकारते हुए जब उपनाम से पुकारा जाता है तो व्यक्ति अपेक्षाकृत ज़्यादा हीनभावना से ग्रसित हो जाता है और उसे वह संबोधन सुनने में पहली बार तो अच्छा ही नहीं लगता। हालांकि कई बार लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। मगर अब यदि इसे महाविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों में अपनाया गया तो इसे रैगिंग कहा जाएगा। जी हां, यूजीसी ने इस मसले पर हाल ही में आदेश जारी कर इसे रैगिंग की संज्ञा दी है। मामले को लेकर सीनियर विद्यार्थी रैगिंग की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

 मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में एंटी रैगिंग रेग्युलेशन में परिवर्तन किए जाने की बात सामने आई है। दूसरी ओर यूजीसी द्वारा कहा गया है कि इस मामले में नए तरह के ड्राफ्ट को आने वाले समय में लागू कर दिया जाएगा। नए नियमों के तहत विद्यार्थियों को सरनेम, उसकी जाति को सूचित करने वाले किसी भी शब्द, राज्य के आधार पर उसे बांटने वाले शब्द से परिभाषित किया जाएगा तो इसे अपराध माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी को शर्मा, वर्मा, कहा गया या फिर बिहारी कहा गया तो इसे अपराध माना जाएगा। दूसरी ओर यूजीसी ने ट्रांसजेंडर अर्थात किन्नरों को लेकर मजाक बनाने को भी प्रतिबंधित किया है। उनके अनुसार इसे भी रैगिंग कहा गया है।

 कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे नए ड्रफ्ट के तौर पर आने वाले शिक्षण सत्र से मान्यता दी जा सकती है। मामले को लेकर इसी माह एंटी रैगिंग माॅनीटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें इस तरह के बदलावों को लेकर चर्चा की गई। मामले को लेकर कहा गया है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा माधवन कमेटी के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रैगिंग के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

यदि इस तरह का बदलाव होता है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी जिससे उन्हें मनोवैज्ञानिक दबाव का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी ओर किन्नरों के प्रति समाज में सम्मान बढ़ाने को लेकर एक कदम आगे बढ़ा जा सकेगा।

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