झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया, मदरसे के हाफिज ने किया 8 साल की मासूम का बलात्कार, मरा समझकर हुआ फरार
झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया, मदरसे के हाफिज ने किया 8 साल की मासूम का बलात्कार, मरा समझकर हुआ फरार
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर जिले की एक कोर्ट ने मंगलवार (21 नवंबर 2023) को 8 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले हाफिज इरफ़ान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। आरोपित एक मदरसे में बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देता था। यूपी पुलिस ने इस मामले में तत्परता से काम किया, आरोपी को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया गया और जल्द ही जांच पूरी कर चार्जशीट फाइल की गई, जिसके चलते कोर्ट ने महज 40 दिनों में ही आरोपी को दोषी साबित कर सजा सुना दी और पीड़िता को न्याय मिला।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाफिज इरफ़ान के मामले की सुनवाई मुज़फ्फरनगर के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में हुई। सुनवाई सेशन जज बाबूराम ने की। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपना-अपना पक्ष रखा। इसके अगले दिन इरफ़ान की सजा पर बहस हुई। सुनवाई के महज 40 दिनों के भीतर ही कोर्ट ने हाफिज इरफ़ान को दोषी करार दे दिया था। इस दौरान बलात्कारी हाफिज इरफान के वकील ने कोर्ट से दया की अपील की। वहीं, अभियोजन पक्ष ने हाफिज के कृत्य को बेहद गंभीर बताते हुए उसके लिए फाँसी की सजा माँगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मदरसे के हाफिज को उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने हाफिज इरफ़ान को लेकर तीखी टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि यदि शिक्षण संस्थान का शिक्षक ही ऐसी करतूत करेगा, तो आगे से कोई भी अपनी बेटियों को वहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि ऐसे मामले में दोषियों पर दया की गई, तो समाज में गलत संदेश जाएगा और लोगों का शिक्षकों पर से भरोसा उठने लगेगा।

बता दें कि, यह घटना 23 सितंबर 2023 की है। पीड़िता की माँ ने थाना बुढ़ाना में अपनी बच्ची के साथ रेप की शिकायत दर्ज करवाई थी। FIR में मदरसे में बच्चों को इस्लाम की तालीम देने वाले हाफिज इमरान को नामजद किया गया था। पीड़िता की माँ ने अपनी शिकायत में बताया था कि इरफ़ान ने उसकी बेटी को झाड़ू लगाने के बहाने कमरे में बुलाकर उसका रेप किया था। इसके बाद बच्ची बेहोश गई थी। हाफिज पीड़िता को मरा हुआ समझकर वहाँ से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता को बेहतर उपचार के लिए 7 दिनों तक मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहना पड़ा था। पुलिस ने इस घटना में मात्र 13 दिनों के अंदर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। चार्जशीट IPC की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट में दाखिल की गई थी। हाफिज ने कई बार जमानत मांगी, लेकिन उसे जमानत नहीं मिली और वो जेल में ही रहा। वहीं, इस मामले में अदालत ने 40 दिन में बलात्कारी इरफ़ान को सजा सुना दी है।

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