कलकत्ता HC ने निकाय चुनावों के दौरान CAPF की तैनाती पर EC को बैठक करने का निर्देश दिया
कलकत्ता HC ने निकाय चुनावों के दौरान CAPF की तैनाती पर EC को बैठक करने का निर्देश दिया
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वह मुख्य सचिव और डीजीपी सहित राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करे, ताकि जमीनी स्तर पर स्थिति की जांच की जा सके और यह निर्धारित किया जा सके कि क्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती राज्य के नगरपालिका चुनावों के लिए आवश्यक है।

कोर्ट ने कहा कि अगले 12 घंटे के भीतर फैसला होना चाहिए।  अगले नगर निकाय चुनावों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग वाली याचिका में मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ने अपना फैसला टाल दिया है।

शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना आयोग का काम है। न्यायालय ने कहा "कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, आयोग को एक निर्णय लेना होगा।" "यदि केंद्रीय बलों को तैनात किया जाना है," अदालत ने आदेश दिया, "आयोग मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के साथ एक बैठक आयोजित करे।

साथ ही, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयोग से यह आकलन करने का अनुरोध किया कि क्या अन्य 108 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों की घोषणा चार नगरपालिका चुनावों के परिणामों के साथ की जानी चाहिए।

राज्य चुनाव आयोग के फैसले के अनुसार, चार नगर निगमों, अर्थात् सिलीगुड़ी नगर निगम, चंद्रनगोर नगर निगम, बिधाननगर नगर निगम और आसनसोल नगर निगम के लिए चुनाव पहले 22 जनवरी, 2022 को निर्धारित किए गए थे।

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