रिश्वत मामले में होमगार्ड कंपनी के कमांडर मुकेशकुमार को चार वर्ष की सजा
रिश्वत मामले में होमगार्ड कंपनी के कमांडर मुकेशकुमार को चार वर्ष की सजा
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रतलाम। हाल ही में होमगार्ड विभाग के कंपनी कमांडर मुकेशकुमार वर्मा को रिश्वत मामले में सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एमएस चंद्रावत ने नगर सैनिक से रिश्वत लेने के मामले में बुधवार को कंपनी कमांडर मुकेशकुमार वर्मा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की 1988 की धारा 13 (2) में चार वर्ष के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए का अर्थदंड और धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और तीन हजार रुपए के अर्छथदंड से दंडित किया।

प्रकरण के अनुसार जून 2014 में मुकेशकुमार वर्मा होमगार्ड विभाग के रतलाम कार्यालय में कंपनी कमांडर थे। वहीं शिकायतकर्ता अनवर खान नगर सैनिक के पद पर था अनवर पांच-छह माह से खाद्य विभाग में पदस्थ था।

कंपनी कमांडर ने वहां से हटाकर उसकी ड्यूटी खनिज विभाग में लगा दी थी। अनवर खनिज विभाग में ड्यूटी नहीं करना चाहता था। उसने कंपनी कमांडर से उसे पुन: खाद्य विभाग में भेजने के लिए कहा था। कंपनी कमांडर ने 1500 रुपए की रिश्वत मांगी थी।

अनवर ने लोकायुक्त पुलिस उज्जैन को शिकायत की थी। 12 जून 2014 को लोकायुक्त टीम ने कंपनी कमांडर मुकेशकुमार वर्मा को उनके ही घर में अनवर से 1500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी उप संचालक लोक अभियोजक एसके जैन ने की।

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