आदर्श सोसायटी की 31 मंजिला इमारत को गिराने का आदेश
आदर्श सोसायटी की 31 मंजिला इमारत को गिराने का आदेश
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मुंबई : आईपीएल के बाद अब बांबे हाई कोर्ट आदर्श घोटाले के प्रति सख्त होती दिख रही है। सरकार ने मुंबई के कोलाबा में स्थित 31 मंजिला इमारत को गिराने का आदेश दिया है। बांबे हाई कोर्ट में इस मामले में लंबी बहस के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसी विवाद के कारण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था।

हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता अशोक चौहाण ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई टिप्पणी नही केरंगे। इस फ्लैट में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है।

आगे वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। बता दें कि 2014 में चव्हाण को बॉम्बे हाईकोर्ट से भले ही राहत मिल गई थी। लेकिन इस मामले में मौजूदा मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह पर तमाम ऊंगलियां उठाई गई थी। सेना के ही अफसरों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और पूरे मामले को उनके और पूर्व जनरल दीपक कपूर के झगड़े का नतीजा बताया था।

इस आदर्श घोटाले की आंच पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी से लेकर पूर्व सीएम पृथ्वी राज चौहान तक पहुंची थी। आदर्श सोसायटी में रहने वाले लोगों का दावा है कि यह जमीन सेना की नहीं है। सूचना के अधिकार के आधार पर आदर्श सोसायटी के चेयरमैन और रिटायर्ड ब्रिगेडियर टी के सिन्हा ने कहा था कि रक्षा मंत्रालय के पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा एक भी दस्तावेज मौजूद नहीं है।

यह जमीन महाराष्ट्र सरकार की है, जिससे सोसायटी ने 26 करोड़ रुपए में खरीदी थी। डिफेंस एस्टेट ऑफिस के पूर्व सचिव आरसी ठाकुर ने इस पूरे विवाद का ठीकरा एके एंटनी और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह पर फोड़ते हुए कहा था, एंटनी साहब के राज में, वीके सिंह के राज में हम बहुत रोए हैं, हमारी आंखें अभी तक गीली हैं।

उन्होंने ये भी कहा कि आदर्श विवाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे और पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी के बीच झगड़े का भी नतीजा है। चूंकि ज़मीन शिंदे साहब ने दी थी इसलिए एंटनी ने उसमें अड़ंगा लगाया।

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