अब CBI करेगी गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की जांच
अब CBI करेगी गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की जांच
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मुंबई: डॉक्टर जयश्री पाटील की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज यानी सोमवार को सुनवाई की है। इस सुनवाई से महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। जी दरअसल जयश्री पाटील की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सीबीआई से 15 दिनों के अंदर प्राथमिक जांच की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री हैं और उन पर पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने जो आरोप लगाएं हैं उनकी जांच पुलिस निष्पक्ष होकर नहीं कर सकती।' वहीं दूसरी तरफ परमबीर सिंह की याचिका पर आने वाले मंगलवार को सुनवाई होने वाली है।

जी दरअसल कोर्ट ने साफ़-साफ़ यह कहा है कि, 'इस मामले में फ़िलहाल FIR दर्ज नहीं की जाएगी।' आप सभी को बता दें कि परमबीर सिंह की याचिका पर वकील विक्रम ननकानी ने उनका पक्ष रखा। क्या है मामला- जी दरअसल परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। जयश्री पाटील ने अनिल देशमुख के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। आप सभी जानते ही होंगे अनिल देशमुख के 100 करोड़ रुपए वसूली प्रकरण का मामला कब से चल रहा है। ऐसे में इस मामले के अलावा तीन अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। आज बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी।एस।कुलकर्णी के खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया।

वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील जयश्री पाटील की याचिका पर निर्णय देते हुए सीबीआई को प्राथमिक जांच के लिए 15 दिनों का समय दिया है। आप सभी को बता दें कि सीबीआई को 15 दिनों में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करनी है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, 'अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री हैं। उनके गृहमंत्री रहते हुए पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती।' अनिल देशमुख पर आरोप लगा है कि उन्होंने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को मुंबई के रेस्टॉरेंट्स और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था।

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