एज़ाज़ खान की जमानत याचिका खारिज, ड्रग केस में अप्रैल से है कैद
एज़ाज़ खान की जमानत याचिका खारिज, ड्रग केस में अप्रैल से है कैद
Share:

मुंबई: मुंबई की एक कोर्ट ने मंगलवार (6 जुलाई 2021) को बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ड्रग्स के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एजाज को अप्रैल 2021 में अरेस्ट किया था। तभी से वह जेल में कैद है। हालाँकि, इससे पहले भी एजाज ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन उसे भी ठुकरा दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ के एक्स कंटेस्टेंट के लोखंडवाला घर पर NCB ने छापा मारा था, जहाँ से उन्हें ड्रग्स बरामद हुई थी। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उसे बुधवार (मार्च 31, 2021) को मुंबई की NDPS अदालत में पेश किया गया था। NCB अधिकारियों ने कहा था कि घर की चेकिंग के दौरान उन्हें 4.5 ग्राम अल्प्रोजोल टेबलेट मिली थीं। अभिनेता से पूछताछ के बाद NCB ने नवी मुंबई और जोगेश्वरी में भी रेड मारी थी। इसके बाद एजाज को 3 अप्रैल तक NCB की हिरासत में भेज दिया गया था।

एजाज पर NCB के अधिकारियों ने बटाटा गैंग का सदस्य होने का आरोप लगाया था। वर्ष 2018 में, एजाज खान को नवी मुंबई पुलिस ने एक ड्रग मामले में अरेस्ट किया था। इसके बाद अप्रैल 2020 में फेसबुक लाइव वीडियो में सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर भी उसे मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस वीडियो में एजाज खान ने कहा था कि, 'यदि एक चींटी मर जाती है, तो एक मुसलमान जिम्मेदार होता है, यदि एक हाथी मर जाता है, तो एक मुसलमान जिम्मेदार होता है। दिल्ली में भूकंप आता है, तो एक मुसलमान जिम्मेदार होता है, यानी किसी भी घटना के लिए मुसलमान को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस साजिश के लिए कौन जिम्मेदार है?”

कभी घटता तो कभी बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, फिर सामने आए 43 हजार से अधिक केस

दिलीप कुमार के वो मशहूर डायलॉग्स जिन्होंने फैंस को बनाया दीवाना

इस शख्स के कारण हुई थी दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी, कुछ यूं फिदा हुए थे 'ट्रेजेडी किंग'

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -