घर में घुसकर पत्नी-बेटी और माँ के सामने कर दी थी भाजपा के OBC नेता की हत्या, अजमल-असलम, सलाम-अब्दुल समेत PFI के 15 सदस्य दोषी करार
घर में घुसकर पत्नी-बेटी और माँ के सामने कर दी थी भाजपा के OBC नेता की हत्या, अजमल-असलम, सलाम-अब्दुल समेत PFI के 15 सदस्य दोषी करार
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कोच्ची: केरल की एक अदालत ने दिसंबर 2021 में अलाप्पुझा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में शनिवार को सभी 15 आरोपियों को दोषी करार दिया है। मावेलिककारा अतिरिक्त सत्र अदालत ने आरोपियों में से 1 से 8 को अन्य अपराधों के अलावा हत्या का दोषी पाया और शेष सात को साजिश सहित अन्य अपराधों के लिए दोषी पाया है।

सभी आरोपी प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के सदस्य थे। दोषियों में निज़ाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मुनशाद, जजीब, नवाज, शेमीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी, शमनाज शामिल हैं। कोर्ट सोमवार (22 जनवरी) को सभी आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। 

केरल पुलिस ने बताया कि 19 दिसंबर, 2021 को भाजपा के OBC मोर्चा के तत्कालीन राज्य सचिव रंजीत की अलाप्पुझा में उनके घर पर उनकी मां, पत्नी और बेटी के सामने आठ सदस्यीय गिरोह ने हत्या कर दी थी। जिसके बाद राज्य में भाजपा ने उग्र प्रदर्शन किया था और कट्टरपंथी संगठन PFI  के सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। इस मामले में अब 2 साल बाद 15 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, उन्हें सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। 

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