Dec 18 2015 07:31 PM
रायपुर: छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो रहे समाचार के मुताबिक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हमर संगवारी जो की एक एनजीओ की ओर से नान घोटाले में लगाईं गई आईएल पर अपनी और से सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, नागरिक आपूर्ति निगम नान, भारतीय खाद्य निगम के साथ साथ इससे संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर इस पर आठ फरवरी से पूर्व जवाब देने का आदेश तलब किया है।
इस बाबत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने मामले में CBI को नोटिस जारी करने से मना कर दिया है. इस दौरान अदालत में संजय हेगड़े ने बहस पूरी की जो की हमर संगवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है. आपको बता दे की नान घोटाले को लेकर पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडेय समेत अन्य ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी.
इस बाबत देश की सर्वोच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा था की सभी याचिकाओं पर साथ सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया।
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