यदि आप शेयर बाजार (Stock Market) में पैसा लगाते हैं या फिर IPO में निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बेहद आवश्यक खबर सामने आई है. SEBI ने IPO में पैसा लगाने के नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके अनुसार, अब आपकों अपने शेयर अलॉटमेंट के लिए अध्क प्रतीक्षा नहीं करना होगी. कम वक़्त में ही शेयर आपके डीमैट अकाउंट (Demat Account) में जुड़ जाएंगे. साथ ही IPO की लिस्टिंग के लिए भी लंबे वक़्त की प्रतीक्षा नहीं करना होगी. IPO के क्लोज होने और शेयरों के अलॉटमेंट होने के तुरंत पश्चात् इसकी लिस्टिंग होगी.
दरअसल, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अगस्त के चलते यह घोषणा की थी कि वह IPO की लिस्टिंग डेडलाइन को मौजूदा 6 दिनों (T+6) से घटाकर 3 दिन (T+3) कर देगा. SEBI ने इसे 1 सितंबर से स्वैच्छिक तौर पर लागू किया था, मगर अब 1 दिसंबर 2023 से यह नियम सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है. इसका अर्थ है कि अब जितनी भी कंपनियों का IPO आएगा, वह सब्सक्राइब होने के पश्चात् 3 दिन में लिस्ट हो जाएंगी. SEBI के इस कदम से निवेशकों को बड़ी राहत प्राप्त होगी.
SEBI के अनुसार, निवेशकों को इसका लाभ प्राप्त होगा तथा उन्हें कम समय में ही शेयर मिल जाएंगे. साथ ही जिन लोगों को शेयर नहीं प्राप्त होगा, उन्हें रिफंड जल्द मिल जाएगा. इससे पहले किसी IPO में पैसा लगाकर लोगों को लंबे वक़्त की प्रतीक्षा करना पड़ती थी. 6 दिनों के इंतजार के पश्चात् शेयरों की लिस्टिंग होती थी तथा शेयर अलॉटलमेंट या रिफंड के लिए चार दिन तक का समय लगता था. बाजार नियामक की बोर्ड बैठक में बताया गया था कि T+3 दिनों की संशोधित समयसीमा दो चरणों में लागू की जाएगी. एक सितंबर 2023 को या उसके पश्चात् सभी IPO के लिए स्वैच्छिक तौर पर टी 3 नियम लागू होगा. इसके साथ 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद सभी के लिए यह नियम अनिवार्य तौर पर लागू कर दिया जाएगा.
SEBI ने नियम को लेकर क्या कहा:-
SEBI ने का कि यह कदम एंकर निवेशकों, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंटों, ब्रोकर, बैंकों सहित सभी के साथ परामर्श करके उठाया गया है तथा टेस्टिंग के इसे सही होने की पुष्टि की गई है. SEBI ने कहा कि इस कदम से यह तय होगा कि बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों, ब्रोकरों जैसों के संसाधनों को कम अवधि के लिए तैनात किया जाएगा.
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