मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी व्यावसायिक बैंकों को निर्देश दिए है कि अगर वे छोटे तथा सीमांत किसानों को ऋण देने में आनाकानी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. सरकार ने हाल ही में इस मामले में चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद RBI ने एक अधिसूचना जारी की थी. इस अधिसूचना में कहा गया था कि "सरकार ने चिंता जाहिर की है कि छोटे किसानों को सीधे दिए जाने वाले ऋण में कमी का उन पर विपरीत असर पड़ सकता है, विशेषकर यह देखते हुए कि इस समय कृषि क्षेत्र मौसम संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है. इसलिए बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि गैर-कॉर्पोरेट किसानों को दी जाने वाली उनकी कुल ऋण राशि पिछले 3 साल के समग्र औसत से कम न हो.
इस अधिसूचना में RBI ने यह भी कहा है कि देश में बैंकों द्वारा पिछले 3 साल में किसानों को सीधे दिए गए कर्ज की पूरी औसत राशि जल्द ही जारी की जाएगी वहीँ 2016 से हर साल की शुरूआत में RBI यह राशि सार्वजनिक करेगा ताकि बैंक उस अनुसार अपने लिए लक्ष्य तय कर सकें.