मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक
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शिमला. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को राज्य की उच्च न्यायालय ने राहत प्रदान करते हुए सीबीआई को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. व कहा है की इस मसले पर जाँच जारी रखी जाए. व इस केस की आगे की सुनवाई 18 नवंबर घोषित की है.

बता दे की CBI की तरफ से अपने पर दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ वीरभद्र सिंह की याचिका विचारार्थ स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की पीठ ने सीबीआई को इस दंपति से पूछताछ से पहले अदालत को सूचित करने का भी निर्देश दिया है. CBI ने परे जाकर दिल्ली विशेष स्थापना अधिनियम की धारा छह के तहत पूर्व अनुमति के बिना ही यह कार्यवाही की जो की गलत है. 

वीरभद्र सिंह ने अपनी इस याचिका में दोहराया था की केंद्रीय जांच एजेंसी ने बदले व द्वेषपूर्ण की भावना से प्रेरित होकर उनके निजी आवास होली लॉज और अन्य जगहों पर छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया है. आगे दोहराया है की सीबीआई मामले में अपने अधिकार क्षेत्र को नजरंदाज कर रही है जब यह मसला दिल्ली उच्च न्यायालय और आयकर न्यायाधिकरण तथा अन्य आयकर प्राधिकार में भी लंबित है तो सीबीआई किस आधार पर यह कार्यवाही कर रही है. वीरभद्र सिंह के वकील कपिल सिब्बल है. तथा आगे कहा है की छापे से पहले राज्य सरकार और गृह विभाग से अनुमति भी नहीं ली गई. 

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