मैगी के दीवानों के लिए खुशखबरी, बैन हटा
मैगी के दीवानों के लिए खुशखबरी, बैन हटा
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मुंबई : अब एक बार फिर लोग मैगी का जायका ले सकेंगे. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज नेस्ले इंडिया को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मैगी की ब्रिकी से बैन हटाने का आदेश दे दिया है. हालांकि 6 हफ्ते में लैब रिपोर्ट आने के बाद ही मैगी के बाजार में बिकने की उम्मीद है. ये फैसला पूरे देश में लागू होगा. गौरतलब है कि पिछले महीने नेस्ले इंडिया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) और महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा जहरीले तत्वों को लेकर मैगी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. FSSAI और FDA प्रशासन ने लेड की मात्रा को लेकर मैगी पर प्रतिबंध लगाया था.

अपने फैसले में हाईकोर्ट ने मैगी के 3 लैब में जांच कराने का आदेश दिया है और अगर उन लैब की रिपोर्ट में मैगी में लेड की मात्रा पर्मिसेबल लेवल तक आती है तो मैग की ब्रिकी पर लगा बैन हटाया जाएगा. अब मैगी के सभी 7 प्रोडक्टस की जांच नए सिरे से की जाएगी. हालांकि FSSAI और FDA चाहे तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है.

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