'सुनवाई टाल दो..', सीएम गहलोत ने लगाए घोटाले के आरोप, तो केंद्रीय मंत्री ने दे डाली साबित करने की चुनौती, आज कोर्ट में हुए पेश
'सुनवाई टाल दो..', सीएम गहलोत ने लगाए घोटाले के आरोप, तो केंद्रीय मंत्री ने दे डाली साबित करने की चुनौती, आज कोर्ट में हुए पेश
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जयपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि मामले को लेकर आज सोमवार (21 अगस्त) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। गहलोत की कानूनी टीम ने संजीवनी घोटाला मामले में चल रही चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।

गौरतलब है कि अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले से जुड़े होने का आरोप लगाया था। आरोप केवल शेखावत तक ही सीमित नहीं थे; बल्कि, गहलोत ने कथित घोटाले में उनकी दिवंगत मां और परिवार की संलिप्तता का जिक्र किया था। आरोपों का जवाब देते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने मानहानि का मुकदमा ठोंक दिया और गहलोत को अपने आरोप साबित करने की चुनौती दी। अपने बचाव में, अशोक गहलोत ने कहा कि उनके बयान राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित थे।

इस मामले की अगली सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में 28 अगस्त को होनी है। कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत की कानूनी टीम को अशोक गहलोत के वकीलों को सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अशोक गहलोत के वकील ने कोर्ट को बताया कि सेशन कोर्ट ने अंतरिम आदेश 16 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, अशोक गहलोत के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता (गजेंद्र सिंह शेखावत) को भी अदालत की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना चाहिए। शेखावत के कानूनी प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि सत्र अदालत ने मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है। जिरह के दौरान, अशोक गहलोत के वकील ने तर्क दिया कि तात्कालिकता कोई कारक नहीं थी, यह इंगित करते हुए कि सत्र अदालत में अदालती कार्यवाही का पालन किया गया था, और स्थगन का अनुरोध किया गया था।

बता दें कि, संजीवनी घोटाले के संदर्भ में, जिसके परिणामस्वरूप कई निवेशकों को वित्तीय नुकसान हुआ, सीएम अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को फंसाया था। जवाब में, शेखावत ने उक्त घोटाले में अपनी या अपने परिवार की किसी भी संलिप्तता से सख्ती से इनकार किया। इस मामले की कानूनी कार्यवाही जारी है, सत्र अदालत में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी और अदालत की घोषणा के अनुसार 28 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

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