जिसे एक बार भारतीय नागरिक घोषित किया जा चूका, उसे दूसरी बार विदेशी नहीं बता सकते- NRC पर बोली हाई कोर्ट
जिसे एक बार भारतीय नागरिक घोषित किया जा चूका, उसे दूसरी बार विदेशी नहीं बता सकते- NRC पर बोली हाई कोर्ट
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गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बेंच ने कहा है कि एक बार ट्रिब्यूनल द्वारा किसी को भारतीय घोषित कर दिया गया है, तो उसी शख्स को दूसरी बार उसके सामने लाने पर गैर-भारतीय घोषित नहीं किया जा सकता है। अदालत की यह टिप्पणी असम में इसलिए भी अहम् है, क्योंकि यहां ऐसे कई केस देखे गए हैं जहां भारतीय घोषित किए गए लोगों को दो या अधिक बार अपनी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए नोटिस भेजे गए थे।

राष्ट्रीयता से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि किसी शख्स की नागरिकता के संबंध में ट्रिब्यूनल की राय ‘रेस ज्यूडिकाटा’ के तौर पर काम करेगी – जिसका अर्थ है कि मामला पहले ही तय हो चुका है और उसे फिर से कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है।नागरिकता से संबंधित कई याचिका पर इस हफ्ते की शुरुआत में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह और न्यायमूर्ति नानी तागिया की पीठ ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले की कार्यवाही में भारतीय नागरिक घोषित कर दिया गया है, तो बाद की किसी भी कार्यवाही में उसे विदेशी नागरिक घोषित नहीं किया जा सकता, जैसा कि ऐसे मामलों में न्यायिक फैसले का सिद्धांत लागू होता है।

अदालत ने यह भी कहा कि 2018 अमीना खातून मामले में हाई कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया था, मगर पीठ ने कहा कि यह अब्दुल कुड्डुस के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर ‘अच्छा कानून नहीं’ है।

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