सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, अब 2 जून को ही करना होगा सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, अब 2 जून को ही करना होगा सरेंडर
Share:

नई दिल्ली: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। उन्हें अब 2 जून को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने उनकी यह याचिका स्वीकार ही नहीं की।

सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। रजिस्ट्री का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसका मतलब स्पष्ट है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा। बता दें कि हाल ही में केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें CM अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी के अनुसार, मुख्यमंत्री केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है। इसलिए उन्होंने जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय से 7 दिन का समय मांगा था। 

बता दें कि 10 मई को सर्वोच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा था कि 'लोकसभा चुनाव इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा था करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। इसके महत्व को देखते हुए अभियोजन पक्ष की के उस तर्क को खारिज किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा प्राप्त होगा।

रेमल तूफान ने इन राज्यों में मचाई तबाही, 37 लोगों की गई जान

इंदौर जिला अदालत में मचा हंगामा, जज पर फेंकी गई जूतों की माला

MP में घटी दिल दहला देने वाली घटना, भाई-भाभी, पत्नी समेत परिवार के 8 लोगों को शख्स ने उतारा मौत के घाट और फिर...

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -