लखीमपुर में एक और हिन्दू लड़की की हत्या, सलीमुद्दीन और आसिप अली ने घर में घुसकर पीटा था
लखीमपुर में एक और हिन्दू लड़की की हत्या, सलीमुद्दीन और आसिप अली ने घर में घुसकर पीटा था
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक हिंदू महिला ने सलीमुद्दीन और आसिप अली पर अपनी बेटी का क़त्ल करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दोनों आरोपितों ने 12 सितम्बर 2022 (सोमवार) को लड़की की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद 16 सितम्बर 2022 (शुक्रवार) को घायल पीड़िता ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने सलीमुद्दीन और आसिप अली को अरेस्ट कर लिया है। वहीं, कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में एक सब-इंस्पेक्टर को निलंबित भी किया गया है।

 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना थानाक्षेत्र भीरा के अंतर्गत आने वाले गाँव मूसेपुर की है। यहाँ के निवासी रामबेटी यादव ने 12 सितम्बर 2022 को पुलिस में शिकायत देते हुए बताया कि, 'घटना के दिन मेरी 18 वर्षीय बेटी दरवाजे पर बैठी थी। तभी गाँव के रहने वाले लियाकुद्दीन का बेटा सलीमुद्दीन और छोटे अली का बेटा आसिप मेरे घर पर आए और मेरी बेटी की अकारण पिटाई करने लगे।' शिकायत में रामबेटी यादव ने आगे बताया कि, 'जब मैंने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, तो दोनों आरोपितों ने मुझे भी मारा-पीटा।'

रामबेटी के मुताबिक, इस दौरान सलीमुद्दीन और आसिप ने उन्हें और उनकी बेटी को गंदी-गंदी गालियाँ दीं और हत्या की धमकी दी। बताया गया कि इसके बाद दोनों आरोपित वहाँ से भाग गए। पीड़िता ने पुलिस से दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की माँग की थी। पुलिस ने रामबेटी यादव की शिकायत पर सलीमुद्दीन और आसिप अली पर IPC की धारा 323, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि बाद में जाँच के दौरान इस मामले में धारा 324 IPC भी जोड़ी गई। पुलिस ने पीड़िता के बयान भी रिकॉर्ड किए, जिसकी बाकायदा वीडियो रिकार्डिंग की गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, घटना वाले दिन ही पीड़िता का उपचार करवाया गया था।

इस मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस ने प्रेसनोट जारी कर बताया है कि पीड़िता को घटना के ही दिन उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी, किन्तु 16 सितम्बर 2022 को उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। पीड़िता को शाम 6 बजे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से उसे घर वापस भेज दिया गया था। बताया जा रहा है कि इसी दिन शाम 7 बजे पीड़िता ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस इस केस में IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) लगाकर जांच कर रही है।

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