झंडा सहित में हुआ संशोधन, जिला कलेक्टर ने दी जानकारी
झंडा सहित में हुआ संशोधन, जिला कलेक्टर ने दी जानकारी
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छिंदवाड़ा/ब्यूरो। पूरे देश में बड़ी धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है  जिसके चलते जिला कलेक्टर  सौरभ कुमार समन ने जानकारी दी है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय झंडा संहिता 2002 में संशोधन किया गया है। 

भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग-ll के पैरा 2.2 की संशोधित धारा (xi) के अनुसार "जहां झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है।" उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग, संप्रदर्शन, ध्वजारोहण राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित होता है।

गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध है। आपको बता दे की कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक अपने-अपने घरों में भारतीय झंडा संहिता में संशोधन के अनुसार तिरंगा पूरे मान और शान से जरूर फहरायें। उन्होंने 15 अगस्त के बाद हमारे राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतारकर पूरी गरिमा के साथ सुरक्षित रखने की भी अपील की है।

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