नई दिल्ली : आखिर सहारा की एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया.सुप्रीम कोर्ट ने इसे किश्तों में नीलामी करने के लिए मंजूरी दे दी.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने एक साथ पूरी एंबी वैली को बेचना असम्भव बताया था.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने बताया कि एंबी वैली को बेचना संभव नहीं है. इसके अलग-अलग हिस्सों को चल और अचल संपत्ति के हिसाब से बेचा जा सकता है.मसलन गोल्फ कोर्स, इंटरनेशनल स्कूल, रेस्तरां, कान्वेंशन हॉल, हवाई पट्टी आदि.इस पर कोर्ट ने रिसीवर को कहा कि पहले चल संपत्ति को बेचा जाए इसके बाद अचल को बेचें.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सहारा सेबी विवाद मामले की सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को वो एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी के लिए रिसीवर नियुक्त किया था,ताकि नीलामी सही तरीके से हो.सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को कहा कि आप नीलामी प्रकिया में बाधा न डाले, एंबी वैली संपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अटैच किया है, इसलिए अब आप इस संपत्ति से बाहर हैं.मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
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