इलाहाबाद : लगातार बिगड़ते लाॅ एन आॅर्डर से परेशान इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में शाहिदा निवासी सहारनपुर की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। इस दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह राज्य में कानून - व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस की भूमिका को सुनिश्चित करे। इस दौरान न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति शशिकांत द्वारा मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के साथ ही अन्य नौकरशाहों की जिम्मेदारी को इस मामले को लेकर तय करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कहा गया है कि सरकारी तंत्र जनता के लिए लोकसेवा का कार्य करे। ऐसी व्यवस्था अपनाई जानी जरूरी है।
इस दौरान कहा गया है कि यहां लाॅ - एन आॅर्डर को हल्की तरह से लिया जा रहा है। कहा गया है कि शाहिदा अपनी बेटी के अपहरण और इसके बाद उसके साथ हुई रेप की वारदात से बेहद परेशान थी। इस मामले में उसे पुलिस की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा था। जिसके बाद उसने अपनी ओर से कई प्रयास किए लेकिन उसकी बात पर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और उचित कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए इस मामले में सरकार को कार्रवाई करने को कहा।