सुप्रीम-कोर्ट ने नान घोटाले में याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया
सुप्रीम-कोर्ट ने नान घोटाले में याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया
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रायपुर : सुप्रीम कोर्ट में करीब 36 करोड़ रुपए के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटालो में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में याचिका लगाने के निर्देश दिए हैं. खबरों के मुताबिक इस मामले पर इसी वर्ष 12 फ़रवरी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ राज्य में करीब 28 जगहों पर छापा मारकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर करोड़ो की नकदी को सरेंडर किया था. तथा इस कार्यवाही में 18 अधिकारीयों को भी निलंबित कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था.

एसीबी की इस कार्यवाही पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल व नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया था की छापे के वक्त एसीबी ने एक डायरी जिसमे की सीएम रमन सिंह, उनकी पत्नी, उनकी साली के अलावा सीएम हाउस के कर्मचारी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अफसरों के नाम का जिक्र है उसे जब्त किया था. तथा एसीबी ने वहां की स्थानीय अदालत में भी इस डायरी को प्रस्तुत किया था. व एसीबी के प्रमुख मुकेश गुप्ता ने बयान दिया था की हमारे अधिकार क्षेत्र के तहत सारे पहलुओं की जांच संभव नहीं है। तथा तभी से ही छत्तीसगढ़ राज्य में एसीबी की जाँच पर सवाल खड़े हो गए थे. 

विपक्षी दलों ने कहा था की एसीबी व आर्थिक अपराध शाखा सीएम के अधीन है. व इस पर मामले की निष्पक्ष जाँच पूरी तरह से संभव नही है. इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी. तथा इस घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय, एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे और संजय ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में चार अलग-अलग याचिकाएं दायर कर मामले की जांच SIT या CBI से करवाने की मांग दोहराई थी।
 

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