सीएम बंगलों को बचाने के लिए बनाया ताउम्र कब्जे का कानून
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित बंगले अब खाली नहीं करने होंगे, क्योंकि इसके लिए अखिलेश यादव की सरकार ने आज विधानसभा में इस बारे में बिल पास कर दिया. यानी पूर्व मुख्यमंत्रियों को हुए बंगलों के आवंटन पर अब कानूनी मुहर लगा दी गई है. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के दो माह में बंगला खाली करने के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुश्किल में आ गए थे. कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने अब इसे कानूनी जामा पहना दिया.

गौरतलब है कि मुलायम सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह, एन डी तिवारी, कल्याण सिंह और राम नरेश यादव. ये वो छह दिग्गज हैं जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री यूपी पर राज किया इन सबको राज्य सरकार की ओर से एक अधिनियम के तहत नाम मात्र के किराये पर बंगले अलॉट हैं. ये बंगले उन्हें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री मिले हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यूपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्री अपना सरकारी आवास दो महीने के भीतर खाली कर दें.

वस्तुतः 1997 में यूपी सरकार ने एक नियम बनाया जिसके तहत सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने का प्रावधान लाया गया. सरकार का तर्क था कि पूर्व मुख्यमंत्री जनता की सेवा करते हैं इसलिए उन्हें ये सुविधा दी जाती है. सुरक्षा के लिहाज से भी सरकारी आवास देना जरूरी है.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में एक गैर-सरकारी संगठन ने कहा कि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है. यहां तक कि यूपी के अपने कानून के तहत भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर देने का कोई प्रावधान नहीं है. ये आदेश रद्द नहीं किया गया तो बाकी राज्य भी ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसपर फैसला सुनाया कि वे दो महीने में सरकारी बंगला खाली करें. साथ ही जितने वक्‍त तक ये लोग बंगले में रहे, उतने वक्‍त का वाजिब किराया भी चुकाएं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दबाव में आई सरकार ने अब विधानसभा में बिल पास कर अपने फैसले को कानूनी जामा पहना दिया है. यही है लोकतंत्र में हमारे जन सेवकों को मिलीअसीमित शक्तियों का नतीजा.

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