चिकित्सक के साथ मारपीट करने वाले, MLA को सात साल की सजा
चिकित्सक के साथ मारपीट करने वाले, MLA  को सात साल की सजा
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रांची : लोहरदगा के आजसू विधायक कमल किशोर भगत को प्रख्यात चिकित्सक डॉ केके सिन्हा से मारपीट करने, उन पर हमला करने व रंगदारी मांगने के मामले में आज रांची की एक अदालत ने 7 साल की सजा सुनायी व 10 हजार रुपये जुर्माना ठोंका है. मालूम हो कि 21 साल पुराने इस मामले में कल ही अदालत ने कमल किशोर भगत व अलेस्टेयर बोदरा को अपराधी करार दिया. कल इस मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था. 28 सितंबर 1993 की एक घटना में शाम 5 बजे के करीब आजसू के 3 लोगों ने बरियातू रोड बडगाईं स्थित प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ केके सिन्हा के चेंबर में घुस कर रंगदारी मांगी थी और उन पर थप्पड व घुसे चलाये थे.

साथ ही पिस्तौल से फायरिंग भी की गयी थी. इस सजा सुनाये जाने के बाद कमल किशोर भगत की विधानसभा की सदस्यता भी स्वत: रद्द हो जायेगी. उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत यह प्रावधान है कि किसी भी शख्स को दो साल या उससे अधिक सजा सुनाये जाने पर उसकी सदस्यता स्वत: नष्ट हो जाती है.

मुझे न्याय मिला

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ केके सिन्हा ने अदालत द्वारा कमल किशोर भगत को दोषी करार दिये जाने पर न्यायपालिका को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे न्याय मिला. इस फैसले से लोगों का न्यायालय पर विश्वास बढ़ेगा. डॉ सिन्हा ने प्रभात खबर से कहा कि मुझे आज भी वह दिन याद है, जब कमल किशोर भगत अपने तीन साथियों के साथ मेरे चेंबर में आ गया था.

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