अजित डोभाल के बेटे की अर्जी मंजूर, 30 जनवरी को सुनवाई करेगी अदालत
अजित डोभाल के बेटे की अर्जी मंजूर, 30 जनवरी को सुनवाई करेगी अदालत
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नई दिल्‍ली : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की ओर से दाखिल की गई मानहानि की फौजदारी शिकायत पर दिल्‍ली की अदालत 30 जनवरी को सुनवाई करने वाली है। विवेक ने अपने विरुद्ध विदेशी हेजफंड कंपनी में बड़े पैमाने पर निवेश और ऐसी कंपनी को चलाने के आरोपों के बाद दिल्‍ली की अदालत में यह केस दर्ज कराया गया था।

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'कारवां' पत्रिका के एक लेख में ऐसा आरोप लगा था कि विवेक डोभाल टैक्स हैवन माने जाने वाले केमैन आइलैंड में हेजफंड कंपनी का सञ्चालन कर रहे हैं, जिसके प्रमोटर्स की पृष्ठभूमि संदेहास्पद रही है। इसके बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था और लगातार हमले किए थे। विवेक डोभाल को 2016 में पीएम मोदी द्वारा घोषित नोटबंदी से बड़ा लाभ मिलने की बात कही गई है।

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कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी का ऐलान किए जाने के केवल 13 दिनों के अंदर ही विवेक डोभाल ने 21 नवंबर, 2016 को केमैन आइलैंड में जीएनवाई एशिया नाम से एक हेज फंड कंपनी में बड़ा निवेश किया था। वरिष्‍ठ कांग्रेसी नेता ने आरबीआई द्वारा पेश किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए यह आरोप भी लगाया था कि, वर्ष 2000 से 2007 के मध्य केमैन आइलैंड से भारत को 8,300 करोड़ रुपये की एफडीआई प्राप्त हुई थी, जबकि नोटबंदी के बाद इसी स्थान से एक वर्ष में इतनी ही राशि एफडीआई के रूप में मिली है।

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