भारत में सड़क हादसे काफी बढ़ गए है, इन हादसों में ड्राइवर का वाहन से नियंत्रण खोना सबसे बड़ी वजह है. लम्बे सफर के दौरान भारी वाहनों के केबिन का तापमान बाहर की तुलना में अधिक हो जाता है जिससे ड्राइवर की थकान और चिड़चिड़े होने के कारण दुर्घटनाएँ हो जाती है. भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने ट्रकों की वजह से बढ़ते हादसों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. एक अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2018 से बाजार में आने वाले ट्रक के केबिनों का एयर कंडीशंड होना अनिवार्य होगा.
परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है. जनवरी 2018 से ट्रकों के केबिनों का एयर कंडीशंड न होने की स्थिति में अन्य उपकरणों का उपयोग किया जायेगा, जिसमे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टेंडर्ड-056 होंगे जो ट्रकों के केबिन के तापमान को नियंत्रित रखेंगे. इस नए एक्ट का नाम सेंट्रल मोटर व्हीकल कानून-2017 दिया गया है.
बता दे कि इस एक्ट के तहत ट्रक जैसे वाहनों के निर्माताओं को वाहन के केबिन का तापमान अनुकूल बनाए रखने के लिए उपर्युक्त किट देनी होगी. सरकार को इस एक्ट से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में अच्छे नतीजों की उम्मीद है.
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