जूनियर ओवैसी की जहरीली जुबान पर लगेगा ताला, कोर्ट ने दिया खास आदेश
जूनियर ओवैसी की जहरीली जुबान पर लगेगा ताला, कोर्ट ने दिया खास आदेश
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नई दिल्ली : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की मुश्किलों में इजाफा हो सकता हैं. अकबरुद्दीन पर 23 जुलाई को भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है और अब इस मामले में करीमनगर कोर्ट द्वारा पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया है.

बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक वकील द्वारा करीमनगर कोर्ट में गुहार लगाई गई थी. कोर्ट द्वारा इसके बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया है. सारे दस्तावेज देखने के बाद करीमनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तीन थानों को धारा 153 (भड़काऊ भाषण) के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है. 

अकबरुद्दीन पर आईपीसी की धारा 153 बी और 506 (धमकी देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जबकि अभी तक एफआईआर नहीं हो सकी है. पुलिस तक कोर्ट की कॉपी पहुंचने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज होगी. बता दें कि जूनियर ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए मॉब लिंचिंग का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके 15 मिनट वाले बयान से अभी भी काफी लोग दहशत में हैं और साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है. 

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