कृषि विभाग ने खेमका को RTI में सुचना नही देने पर लगाया 5 हजार का जुर्माना
कृषि विभाग ने खेमका को RTI में सुचना नही देने पर लगाया 5 हजार का जुर्माना
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पानीपत : प्रदेश के वरिष्ठ IAS अशोक खेमका को कृषि विभाग ने RTI में मांगी गई सूचना तो नहीं दी, लेकिन अब हर्जाने के रूप में 5000 रुपए देगा। मामला यही नही रुका राज्य सूचना आयोग ने कृषि विभाग को नोटिस थमाकर जवाब मांगा है कि सूचना होते हुए उपलब्ध नहीं कराने के मामले में क्यों न संबंधित अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाए।

इस मामले मामले की सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। इसके तहत कृषि विभाग को 17 दिसंबर तक जवाब कमीशन में प्रस्तुत करना होगा। आपको जानकारी दे की दरअसल खेमका ने अगस्त, 2015 में कृषि विभाग से रक्सिल दवा खरीद से संबंधित जानकारी मांगी थी। इसमें रबी सीजन 2010 से 2014 तक रक्सिल दवा की खरीद, डीलरों की लिस्ट, उन्हें किए गए भुगतान और कुल कितना बीज उपचारित हुआ, इसकी जानकारी चाहिए थी। इस पर संबंधित विभाग ने खेमका को यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

प्रथम अपील में भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की तो दूसरी अपील में यह मामला राइट टू इनफॉरमेशन कमीशन तक गया। कमीशन ने कृषि विभाग को जानबूझ कर सूचना न देने का आरोपी मानते हुए विभाग को 5 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। यह मुआवजा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर (प्लांट प्रोटेक्शन) और लोक सूचना अधिकारी द्वारा खेमका को देने के आदेश दिए गए हैं।

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