हर्ष फायरिंग पर सख्त हुआ प्रशासन, आयोजनों में गोली चलाई तो होगी दो साल की जेल
हर्ष फायरिंग पर सख्त हुआ प्रशासन, आयोजनों में गोली चलाई तो होगी दो साल की जेल
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पटना: बिहार में हर्ष फायरिंग पर पटना पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित कानून के तहत अब अगर कोई हर्ष फायरिंग करता है तो उसे 2 साल की कैद तथा 1 लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं घटना होने पर हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में SSP राजीव मिश्रा ने सभी थानेदारों को निर्देश जारी कर दिया है। 

उन्होंने अपील की है कि शादी कार्यक्रम एवं अन्य समारोहों में हथियारों के प्रयोग से दूर रहें। अब कार्यक्रम के चलते गोली चलाने की घटना को आपराधिक घटना मानकर कार्रवाई की जाएगी। पटना में शादी-विवाह व अन्य कार्यक्रम के चलते हर्ष फायरिंग की अक्सर घटना सामने आती रहती हैं। इससे लोगों के चोटिल होने और मौत की घटना भी अक्सर सामने आती है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना पुलिस ने सख्ती करना आरम्भ कर दिया है।

वही रेल एसपी पटना अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने कहा कि हर्ष फायरिंग से निरंतर हादसे हो रहे हैं। निजी सुरक्षा के लिए उपस्थित निजी हथियार से हर्ष फायरिंग करना आपराधिक कृत्य है। ध्यान हो कि हर्ष फायरिंग की बढ़ती वारदातों को देखते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब अगर कोई हथियारों की लापरवाही से प्रयोग एवं दूसरे के जीवन को संकट में डालता है तो दोषी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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