जबरन धर्मान्तरण करवाने के मामले में हजरतबल दरगाह के मौलवी पर एक्शन, वक़्फ़ बोर्ड ने दिए जांच के आदेश
जबरन धर्मान्तरण करवाने के मामले में हजरतबल दरगाह के मौलवी पर एक्शन, वक़्फ़ बोर्ड ने दिए जांच के आदेश
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में हरियाणा निवासी सनीप कुमार को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने में शामिल होने के लिए हजरतबल दरगाह के मौलवी डॉ कमालुद्दीन फारूकी को उनके बर्खास्त कर दिया है। फारूकी को इमाम-ओ-खतीब, असर-ए-शरीफ, हजरतबल (हजरतबल की दरगाह) के कर्तव्यों से मुक्त करने के अलावा, उनके खिलाफ एक जांच भी शुरू की गई है। वक्फ बोर्ड के एक बयान में कहा गया है कि उसे इस संबंध में शिकायतें मिल रही हैं और उसने इन आरोपों का संज्ञान लिया है कि फारूकी ने जुमात उल विदा (ईद से पहले आखिरी शुक्रवार) की नमाज के दौरान जबरन धर्मांतरण की अध्यक्षता की थी।

इस मामले की जांच के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा गठित जांच समिति की अध्यक्षता सैयद मोहम्मद हुसैन करेंगे, जो बोर्ड के सदस्य हैं। इसमें एक अन्य बोर्ड सदस्य गुलाम नबी हलीम और श्रीनगर के करण नगर में सैयद करम शाह साहिब के इमाम-ओ-खतीब (मुख्य मौलवी) मोहम्मद यासीन खान भी शामिल होंगे। फारूकी के खिलाफ कार्रवाई करने और जांच समिति के संबंध में निर्णय सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रभाव के संबंध में आशंकाओं को देखते हुए बोर्ड द्वारा एक आपात बैठक के बाद लिया गया। वक्फ बोर्ड के केंद्रीय कार्यालय में आपातकालीन बैठक बुलाई गई और बोर्ड के प्रमुख इमाम-ओ-खतीब (विभिन्न धर्मस्थलों के मौलवी) ने भाग लिया। 

 

बैठक के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जबरन धर्म परिवर्तन की घटना गंभीर शांति भंग का कारण बन सकती है और जनता के बीच कलह फैल सकती है। कुछ प्रमुख मौलवियों ने यह भी कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन के इस मामले के दौरान, इस्लामी न्यायशास्त्र के अनुसार उचित प्रक्रियाओं, सरकार द्वारा स्थापित कानून और नियमों की अनदेखी की गई। 7 अप्रैल को संदीप कुमार को जबरन इस्लाम कबूल कराने के कुछ वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। संदीप कुमार नौहट्टा निवासी इस्लामवादी अनायत मुंतज़िर के घर पर घरेलू नौकर के रूप में काम करता था। अब यह पता चला है कि उसके नियोक्ता ने संदीप को इस्लाम कबूल करने और हजरतबल दरगाह पर कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद, भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निगीन पुलिस स्टेशन में 2024 की FIR 55 दर्ज की गई और जांच एक उप-निरीक्षक को सौंप दी गई।

ऐसा प्रतीत होता है कि कश्मीर में 10 अप्रैल (मंगलवार) को ईद पड़ने के मद्देनजर पुलिस ने अब तक अपनी जांच के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया है। वक्फ बोर्ड द्वारा हजरतबल दरगाह के मौलवी के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा नहीं करने का भी यही कारण प्रतीत होता है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि इसके बाद घटनाओं की शृंखला तय करते हुए, मंदिर में नियोक्ता अनायत मुंतज़िर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना है।

इससे पहले दिन (बुधवार) में, जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ दरख्शां अंद्राबी ने हजरतबल दरगाह में ईद की नमाज अदा की। प्रार्थना के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि उन्होंने पूरी मानवता की भलाई के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा, दशकों की अशांति के बाद हमें जो शांति मिली है, उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। डॉ. अंद्राबी ने कहा, हम सभी को इस शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए अपने प्रयास करने होंगे। हम बिना किसी कानून-व्यवस्था की समस्या के डर के आज ईद मना रहे हैं। सर्वशक्तिमान अल्लाह हमें शांति भंग करने वालों की बुरी नजर से बचाएं, और सद्भाव और समृद्धि हमारा भविष्य हो।

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