नए IT नियमों के अनुसार अपडेट हो रही है गूगूल-फेसबुक की वेबसाइट, हो रहे ये परिवर्तन
नए IT नियमों के अनुसार अपडेट हो रही है गूगूल-फेसबुक की वेबसाइट, हो रहे ये परिवर्तन
Share:

गूगल तथा फेसबुक जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों ने भारत के नए सोशल मीडिया नियमों के अनुसार शिकायत अफसर की नियुक्ति सहित अन्य जानकारी सार्वजनिक करने के लक्ष्य से अपना पोर्टल अपडेट करना आरम्भ दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिकm गूगल, फेसबुक तथा वाट्सऐप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने नए डिजिटल नियमों के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय के साथ ब्योरा शेयर किए हैं। हालांकि ट्विटर अभी भी नियमों का अनुपालन नहीं कर रही। नए नियमों के तहत प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायत निपटान अफसर, नोडल अफसर तथा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त करने की जरुरत है। 

वही इन अफसरों के लिए आवश्यक है कि उनकी नियुक्ति भारत में हो और वे यहां रहे। प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों की श्रेणी में वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं जिनके उपयोगकर्ता की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। उद्योग सूत्रों ने कहा कि फेसबुक तथा वाट्सऐप पहले ही अनुपालन रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्रालय के साथ शेयर कर चुकी हैं। नये शिकायत अफसरों की नियुक्ति के बारे में जानकारी इन मंचों पर अपडेट की जा रही है।

गूगल ने ‘कांटेक्ट अस’ पेज पर जो ग्रियर का नाम दिया है। उनका पता माउंटेन व्यू अमेरिका का है। इस पेज पर यूट्यूब के लिये शिकायत निपटान इंतजाम के बारे में भी खबर दी गई है। नियमों के मुताबिक, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने-अपने पोर्टल, ऐप या दोनों पर शिकायत निपटान अफसर तथा उनके पते के बारे में खबर देनी है। साथ ही शिकायत के तरीके को बताना है जिसके माध्यम से यूजर्स या पीड़ित अपनी शिकायत कर सके।

फोन कॉल, वॉट्सएप मैसेज, फेसबुक, ट्विटर सब पर होगी गवर्नमेंट की नज़र, जानिए क्या है इसके पीछे का पूरा सच

अब सिर्फ गरारे करके पता चल जाएगा कोरोना संक्रमण है या नहीं ? नई तकनीक को ICMR ने दी मंजूरी

सोशल मीडिया यूजर्स के लिए WHATSAPP ला रहा है एक और दमदार फीचर, जानिए...

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -