ताहिर हुसैन ने लगाई अग्रिम जमानत की गुहार, दिल्ली हिंसा के बाद से है फरार
ताहिर हुसैन ने लगाई अग्रिम जमानत की गुहार, दिल्ली हिंसा के बाद से है फरार
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नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट आज यानि बुधवार को सुबह सुनवाई करेगी. ताहिर हुसैन मामले के की सुनवाई जज सुधीर कुमार की कोर्ट में होगी.

ताहिर हुसैन पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के इल्जाम हैं. इसके साथ ही उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में ताहिर हुसैन के खिलाफ मामले दर्ज है. आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर के भीतर ले जाकर ही मारा गया था. अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनके शरीर पर चार सौ बार चाकू से वार किया गया था. पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ धारा 302 (हत्या), धारा 365 (अपहरण), धारा 201 (सबूत मिटाने) और धारा 34 (समान मंशा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद ताहिर हुसैन के घर से हिंसा में इस्तेमाल की गई सामग्री बड़ी संख्या में मिली थी. जिसके बाद से ही पुलिस उसको लगातार तलाश रही है. मगर वह अपने घर से फरार है.  हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने के आरोप का सामना कर रहे आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है. 

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