झुग्गियां हटाने के मामले में गरमाई सियासत, सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप-कांग्रेस
झुग्गियां हटाने के मामले में गरमाई सियासत, सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप-कांग्रेस
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नई दिल्ली: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली में रेलवे पटरियों के आसपास स्थित झुग्गियों को खाली करने के आदेश ने सियासी हल्क़ों में खलबली मचा दी है. इन झुग्गियों में कई बरसों से लाखों लोग रह रहे हैं. शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां इस मामले में सक्रिय नज़र आ रही हैं. सर्वोच्च न्यायालय से आए इस आदेश को बदलवाने के लिए कई दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट की दर पर पहुंच रहे हैं. दरअसल इन झुग्गियों में 2.5 लाख से अधिक लोग रहते हैं. इस वोट बैंक पर हर पार्टी की निगाह है.

दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रही है. वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन और महाबल मिश्रा ने भी याचिकाएं दायर कर दी हैं. दिल्ली सरकार दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड और दूसरे कानूनों की आड़ लेकर अदालत को यह बताएगी कि बिना वैकल्पिक प्रबंध किए रेलवे ट्रैक्स के आसपास बसे परिवारों के घरौंदे को उजाड़ा नहीं जा सकता है.

बोर्ड ने पत्र लिखकर सरकार को बताया है कि दूसरी जगह वैकल्पिक आवास का बंदोबस्त तो है, किन्तु अन्य सुविधाओं के लिए दिसंबर तक का समय दिया जाए. इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सुल्तानपुरी इलाके में 1060 फ्लैट्स ही बने हैं जिन्हें दिसंबर तक रहने योग्य बनाया जा सकता है. बाकी प्रबंध के लिए मार्च 2021 तक मोहलत दी जाए और तब तक झुग्गियां ना ढहाई जाए.

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