बिना 'आधार कार्ड' ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा मुश्किल, ये है कारण
बिना 'आधार कार्ड' ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा मुश्किल, ये है कारण
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लोकसभा में Motor Vehicle Amendment बिल पास हो गया है. इस बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान है, जहां 30 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा. हालांकि, यह बिल अभी लोकसभा में पास हुआ है और इसे लागू होने के लिए राज्यसभा में भी पास होना होगा. ऐसे में अगर यह बिल राज्यसभा में पास होता है, तो बिना Aadhaar Number (आधार नंबर) के आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा. दरअसल PM Narendra Modi की Modi 2.0 भारत में फर्जी ड्राइविंग लाइलेंस को लेकर अपना सख्त रूख दिखा चुकी है. आइए जानते है पूरी जानकारी​ विस्तार से 

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अपने बयान में Nitin Gadkari (नितिन गडकरी) ने लोकसभा में Motor Vehicle Amendment बिल को पेश करते हुए कहा था कि भारत में 30 फीसद Driving License (ड्राइविंग लाइसेंस) फर्जी हैं. इस दौरान गडकरी ने कहा था कि अगर दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जहां सबसे आसानी से लाइलेंस मिलता होगा, तो वो भारत है.गडकरी ने कहा कि एक आदमी दिल्ली में लाइसेंस लेता है फिर वही जयपुर और मुंबई में जाकर लाइसेंस बनवाता है. गडकरी ने मौजूदा सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोग्राफ देखेंगे तो फोटो मैच नहीं करेगी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि Motor Vehicles Amendment Bill अगर राज्यसभा में पास हो जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार (Aadhaar) नंबर अनिवार्य हो जाएगा. यानी बिना आधार नंबर के आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पा सकेंगे.मौजूदा समय में ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैलिड है, लेकिन अगर यह बिल पास हो गया हो 10 साल के बाद आपको अपने लाइलेंस रिन्यू कराना पडेगा. वहीं, 55 साल या उससे अधिक के व्यक्ति के लिए ड्राइविंग लाइसेंस केवल 5 सालों के लिए वैद्य रहेगा.

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