सुप्रीम कोर्ट: 2016 दंगा मामले में आरोपी रहे झारखंड के पूर्व मंत्री को कोर्ट ने दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट: 2016 दंगा मामले में आरोपी रहे झारखंड के पूर्व मंत्री को कोर्ट ने दी चेतावनी
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नई दिल्ली: देश के उच्चतम न्यायालय में बीते कुछ दिनों से रोचक मामले सामने आ रहे हैं। जिनमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी विधायक पत्नी निर्मला देवी की जमानत रद्द करने की चेतावनी दी है। बता दें कि साव और उनकी पत्नी साल 2016 दंगा मामले में आरोपी हैं। वहीं बता दें कि इन दोनों पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने और ट्रायल जज के सामने पेश नहीं होने का आरोप है।

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यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दंपती से अगली सुनवाई पर इस संबंध में दलील देने को कहा है कि क्यों न उन दोनों की जमानत रद्द कर दी जाए। वहीं जस्टिस एसए बोबाडे और एल नागेश्वर राव ने कहा कि दंपती को इस मामले में और स्थगन नहीं दिया जाएगा।

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गौरतलब है कि पीठ ने 15 जनवरी को मामले की सुनवाई की तारीख तय की हे। वहीं पीठ ने पूर्व मंत्री के वकील से कहा कि यदि यह पाया गया कि आपने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है तो हम आपकी जमानत रद्द कर देंगे। अगली सुनवाई पर अपनी दलील की तैयारी के साथ आए कि क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाए।


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