नेशनल हेराल्ड: केंद्र ने कोर्ट से कहा-22 नवंबर तक नहीं खाली कराएंगे हाउस
नेशनल हेराल्ड: केंद्र ने कोर्ट से कहा-22 नवंबर तक नहीं खाली कराएंगे हाउस
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नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने गुरूवार को नेशनल हेराल्ड मामला की सुनवाई की है। बता दें कि यह सुनवाई एसोसिएटिड जर्नल की याचिका पर हुई। जिसमें कोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए नेशनल हेराल्ड के हाउस को खाली करवाने के केंद्र सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया है। हेराल्ड का दफ्तर दिल्ली के आईटीओ पर स्थित है। केंद्र सरकार ने हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस के मुखपत्र माने जाने वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के हाउस को 15 नवंबर को खाली करने का आदेश दिया था। यह आदेश लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर दिए गए थे। सरकार ने 30 अक्तूबर को यह आदेश जारी किया था। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि दुर्भावनापूर्ण और खंडन करने योग्य आदेश है जिसे कि बदनीयत और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया गया है।

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बता दें कि केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मौखिक आश्वासन दिया है कि वह 22 नवंबर तक नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक, एजेएल के लीज मामले में यथास्थिति बरकरार रखेगा। जस्टिस सुनील गौड़ ने जब कहा कि वह मामले की सुनवाई किसी और दिन करेंगे और केंद्र को यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए तो भूमि एवं विकास विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें ऐसा करने का मौखिक आश्वासन दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 नवंबर तय की है।


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