कन्हैया कुमार की नहीं होगी जमानत याचिका खारिज, कोर्ट से मिली बड़ी राहत
कन्हैया कुमार की नहीं होगी जमानत याचिका खारिज, कोर्ट से मिली बड़ी राहत
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नई दिल्ली : देश द्रोह के मामले में फंसे जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार की जमानत याचिका को खारिज न करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। याचिका खारिज करने के लिये यह तर्क तर्क दिया गया था कि जमानत याचिका में अंतरिम जमानत शर्ताें का उल्लंघन हो रहा है, इसलिये यह याचिका कोर्ट को खारिज करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि कन्हैया कुमार को 6 माह की जमानत मिली है। कोर्ट की ओर से दिये फैसले के बाद कन्हैया कुमार को फिलहाल बड़ी राहत मिली।

पिछले दिनों कन्हैया कुमार को देश द्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद उसे 6 माह की जमानत भी मिल गई थी, लेकिन जमानत याचिका को खारिज करने की अपील हुई और हाईकोर्ट ने फिलहाल यह याचिका खारिज करने से सिरे से इंकार कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमानत याचिका खारिज करने के लिये कन्हैया कुमार के भाषणों को भी आधार बनाया गया था। बताया गया है कि कन्हैया कुमार ने बीते दिनों अपने भाषणों में भारतीय जवानों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी।

2 सितंबर को समाप्त हो रही

गौरतलब है कि कन्हैया कुमार की जमानत अवधि 2 सितंबर को समाप्त हो रही है। कोर्ट ने कन्हैया कुमार की जमानत के मामले में पुलिस विभाग पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा है कि पुलिस यह तय क्यों नहीं कर पा रही है कि कन्हैया कुमार की जमानत याचिका खारिज की जाये या नहीं, जबकि पुलिस ने पूर्व में यह हलफनामा दिया था कि जमानत याचिका में जमानत शर्तों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि वह यह स्पष्ट क्यों नहीं कर सकी है कि आखिर वह कन्हैया कुमार की याचिका खारिज करने के पक्ष में है अथवा नहीं।

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