इच्छामृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया
इच्छामृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया
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दिल्ली: आज शुक्रवार को इच्छा मृत्यु के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला आ गया . जिसमें देश की शीर्ष अदालत ने इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ सही ठहराया है. कोर्ट ने सम्मान के साथ जीने को अहम माना है .इस फैसले से उन पीड़ितों को राहत मिलेगी जिनके स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं है और जो मृत्यु की आस में अपना जीवन मुश्किलों में गुजार रहे हैं. इससे परिजनों को भी राहत मिलेगी . हालाँकि इसके लिए कोर्ट ने कानून बनने तक एक गाइड लाइन भी जारी की है .जिसका पालन करना होगा.

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ का आज शुक्रवार को आया फैसला देश के लिए ऐतिहासिक बन गया है. इससे पहले हुई सुनवाई में संविधान पीठ ने टिप्पणी की थी कि 'राइट टू लाइफ' में गरिमापूर्ण जीवन के साथ-साथ गरिमामय ढंग से मृत्यु का अधिकार भी शामिल है' ऐसा हम नहीं कहेंगे. हम ये कहेंगे कि गरिमापूर्ण मृत्यु पीड़ा रहित होनी चाहिए. कुछ ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु हो सके. इसके पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि हम ये देखेंगे कि इच्छा मृत्यु में यानी इच्छा मृत्यु के लिए वसीयत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो. इस प्रक्रिया के दौरान दो स्वतंत्र गवाह भी मौजूद हों. कोर्ट इस मामले में पर्याप्त सुरक्षा कवच देगा ताकि इसका दुरुपयोग नहीं हो.

वहीं, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कहा था कि इच्छा मृत्यु पर अभी सरकार सारे पहलुओं पर गौर कर रही है और इस क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक संगठनों से सुझाव भी मांगे गए हैं. इच्छा मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार ने कहा अरूणा शॉनबाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पैसिव यूथेनेशिया को मंजूर करते हैं. लेकिन केंद्र ने कहा कि इच्छा मृत्यु जिसमें मरीज कहे कि वो अब मेडिकल स्पोर्ट नहीं चाहता, उसे मंजूर नहीं किया जा सकता. इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में इच्छा मृत्यु यानी लिविंग विल का विरोध किया था . लेकिन शीर्ष अदालत ने सरकार की बात को दरकिनार कर आखिर इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे ही दी.

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राहत पाने के लिए कार्ति दिल्ली हाईकोर्ट जाएं - सुप्रीम कोर्ट

 

 

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