संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली HC ने दिया केजरी को बड़ा झटका
संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली HC ने दिया केजरी को बड़ा झटका
Share:

नई दिल्ली :  लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। पहले उनके मंत्री संदीप कुमार सेक्स स्कैंडल कांड में फंसकर अपने पद को गंवा चुके है तो वहीं उनकी ही पार्टी के विधायक देवेन्द्र सहरावत ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी।

आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने 2015 के दौरान अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के आदेश दिये थे। संसदीय सचिव नियुक्ति के मामले में विरोधियों ने भी केजरीवाल को जहां आड़े हाथों लिया था वहीं कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। गुरूवार को माननीय हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के आदेश को रद्द करने का निर्णय दिया है। मामले में याचिका एक सामाजिक संस्था की ओर से अदालत में दाखिल की गई थी।

कानून नहीं देता इजाजत- केजरीवाल सरकार ने जब अपने विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था, तब भी केन्द्र सरकार ने आपत्ति लेते हुये यह तर्क दिया था कि मौजूदा कानून इतने संसदीय सचिव रखने की अनुमति नहीं देता है। यदि दिल्ली सरकार को संसदीय सचिव नियुक्त करना ही है तो इसकी संख्या केवल एक ही हो सकती है। बावजूद इसके केजरीवाल सरकार ने कानून को दरकिनार करते हुये अपने 21 विधायकों को बतौर संसदीय सचिव नियुक्त कर दिया गया था।

केजरीवाल पर हमले के बाद AAP के निशाने पर आई मोदी सरकार

केजरी के मंत्रियों को लेकर दुःखी है अन्ना

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -