नईदिल्ली: देश में मोटर वाहनों के इंजन को आधुनिक इंजन में बदलने के लिए 2017 में ही बीएस 4 इंजन के उपयोग करने का आदेश आया था जिसके बाद देश की सभी मोटर व्हीकल कंपनियों ने नए वाहनों में बीएस 4 इंजन का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बीएस 4 इंजन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशभर में 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज-4 (बीएस-4) श्रेणी के वाहन नहीं बेचे जाएंगे।
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जानकारी के अनुसार बता दें कि बीएस 4 स्टेज वह स्टेज है जो सरकार ने मोटर वाहनों से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषक तत्वों के नियमन के लिए बनाए हैं, जिससे ज्यादा प्रदूषण नहीं हो सके। वहीं अब सरकार बीएस-6 उत्सर्जन नियम 1 अप्रैल 2020 से देशभर में प्रभावी करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त तारीख से पूरे देश में बीएस-6 के अनुकूल वाहनों की ही बिक्री की जा सकेगी।
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गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर इस प्रकार के बदलाव किए जाते रहते हैं जिससे मोटर वाहन कंपनियों के संचालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं बीते साल ही अप्रैल 2017 में सरकार द्वारा बीएस 4 इंजन वाले वाहनों की सप्लाई करने के आदेश कंपनियों के लिए दिए गए थे और अब सरकार ने नए सिस्टम को लागू करने की बात कही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि और अधिक स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना वक्त की जरूरत है।
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