तम्बाकू उत्पाद पर 85 प्रतिशत चेतावनी : उपयोग पर लगाम की कोशिश
तम्बाकू उत्पाद पर 85 प्रतिशत चेतावनी : उपयोग पर लगाम की कोशिश
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तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों के 85 प्रतिशत हिस्से पर अब सचित्र चेतावनी देना जरूरी होगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की 24 सितम्बर 2015 की अधिसूचना आज 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हो जाएगी, स्मरण रहे कि संसदीय समिति ने सचित्र चेतावनी के आकार में भारी कमी करने का सुझाव दिया था.

वस्तुतः यह अधिसूचना सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग )संशोधन नियम 2014 को लागू करने के सम्बन्ध में है, इसके अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों पर चेतावनी का आकार बढाया गया है, 28 मार्च को मंत्रालय ने राजस्थान हाई कोर्ट में यह प्रतिबद्धता दर्शाई थी कि वह 1 अप्रैल 2016 से नियमों को लागू करेगा, इधर एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि 1 अप्रैल से निर्मित होने वाले तम्बाकू उत्पादों पर बड़े आकार वाली सचित्र चेतावनी होगी|

जबकि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी संसदीय समिति के अध्यक्ष दिलीप गांधी ने लोक सभा को सौंपी रिपोर्ट में सिफारिशों का समर्थन करते हुए तम्बाकू उत्पादों की पैकिंग के 85 फीसदी भाग पर सचित्र चेतावनी को कठोर करार देते हुए इसे 50 फीसद करने की सिफारिश की थी, जिसकी बहुत आलोचना हुई थी.

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