सिख दंगो के मामले में टाइटलर पर CBI की जांच जारी रहेगी
सिख दंगो के मामले में टाइटलर पर CBI की जांच जारी रहेगी
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नई दिल्ली: पंजाब में चुनाव 2017 में होने है पर मौसम का मिजाज अभी से बदलने लगा है। 1984 में हुए सिख दंगो के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई की जाँच जारी रहेगी। पंजाब के अकाली दल ने कोर्ट में रेशम सिंह, आलम सिह और चंचल सिंह आदि गवाहों के नाम देकर जांच कराने की मांग की थी।

इससे पहले सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा था कि टाइटलर के खिलाफ कोई सबूत नही मिल रहे है। लेकिन सीबीआई ने 17 नवंबर को कोर्ट में फिर से याचिका दायर कर कहा कि वो इस मामले की जांच फिर से करने को तैयार है। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीबीआई 30 अक्टूबर को सीबीआई और पीड़ितों की बहस सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

पीड़ितो ने टाइटलर को सीबीआई द्वारा तीन बार बरी करने के मामले में प्रोटेस्ट पिटीशन डाला था। याचिका कर्ता का कहना है कि सीबीआई टाइटलर को बचा रही है। सीबीआई के पास टाइटलर के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपनी याचिका में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कोर्ट से मांग की है कि वो सीबीआई को आगे जांच करने आदेश दे। जबकि सीबीआई का कहना है कि उसकी जांच में साफ हो चुका है कि टाइटलर की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। सीबीआई ने ये भी कहा है कि सिर्फ आरोपों और भावनाओं के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

पीड़ितों का कहना है कि टाइटलर के खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है। इस पर सीबीआई का कहना है कि यह दावा आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने किया था और उसकी बातों पर भरोसा नही किया जा सकता है। यह घटना 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के पुल बंगश में हुई थी। जहाँ गुरुद्वारे में बादल सिंह ठाकुर और गुरुचरण सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसमें टाइटलर को आरोपी माना गया था लेकिन सीबीआई ने इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

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