झाबुआ में हत्या के 13 दोषियों को उम्रकैद
झाबुआ में हत्या के 13 दोषियों को उम्रकैद
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झाबुआ: हत्या के एक मामले में 13 दोषियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 5-5 हजार स्र्पए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. साथ ही धारा 201 के तहत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2-2 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.

प्रकरण के अनुसार 17 अगस्त 2011 को वेलसिंह घर से बिना किसी को बताए चला गया था. जब वह नहीं लौटा तो झाबुआ थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई. दो दिन बाद हत्या के प्रत्यक्षदर्शी से वेलसिंह का शव खेत में पड़ा होने की जानकारी मिली.

इस आधार पर बहादुर, जग्गू, रायला, वेलजी, दीपा, शैतान, तोलसिंह, राजू, रतनीबाई, गोदिया, दीला आदि के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ. सुनवाई के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश केसी बांगर ने सजा सुनाई. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी उप संचालक केएस मुवैल, जिला लोकअभियोजन अधिकारी एसएस खिंची व सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान ने की.

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