अब बेची पोलिथीन तो देना होगा 1 लाख रूपए का जुर्माना
अब बेची पोलिथीन तो देना होगा 1 लाख रूपए का जुर्माना
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रांची। झारखंड में अब पाॅलिथीन के उपयोग पर सख्ती बरती जाएगी। पोलिथीन बेचने वालों पर तो कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन जो लोग उसका उपयोग करेंगे। उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में, नगर निगम आयुक्त ने दुकानदारों से पोलिथीन स्टाॅक को 14 नवंबर तक समाप्त करने की अपील की थी। 15 नवंबर को प्रेसिडेंट रांची में पहुंचेंगे। ऐसे में 16 नवंबर से इस मामले में, सख्ती बरती जाएगी। यदि कोई दुकानदार पोलिथीन बेचते या खरीदता पाया गया तो उसे, एक लाख रूपए का जुर्माना या फिर 5 वर्ष तक की जेल की सजा भुगतना होगी।

नगर निगम आयुक्त ने निगम के 11 इंफोर्समेंट अधिकारियों, के बीच 55 वार्ड का बंटवारा कर दिया गया है। आदेश का पालन करवाने के लिए, नगर निगम के अधिकारी और अमला क्षेत्र में घूमेंगे। जो दल छापामारी करेगा, उसे वसूली जाने वाली राशि में से 75 प्रतिशत इन्सेन्टिव दिया जाएगा।

रेलवे के अधिकारियों से अपील की गई है कि, वे रेलवे क्षेत्र में किसी भी वेंडर को या किसी भी स्थान पर पोलिथीन का उपयोग न करने दें। निर्देशों के पूर्णतः पालन के लिए, विभिन्न स्थानों पर सूचना बोर्ड लगा दिए गए हैं। झारखंड में पोलिथीन का आवश्यकता से अधिक उपयोग रोकने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

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