दिल्ली से भले ही मिला हो ई-पास, ​​हरियाणा में एंट्री लेने से पहले करना होगा ये काम

हरियाणा में दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद दिल्ली से ई-पास लेकर आने वालों के लिए कोराना का टेस्ट अनिवार्य होगा. दिल्ली सरकार यह सत्यापित करेगी कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है. गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं. अब हरियाणा में उसी कर्मचारी को प्रवेश दिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी. 

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अपने बयान में विज ने कहा कि दिल्ली के कारण ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं. जिसके चलते ही बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉर्डर सील करने को लेकर पिछले दिनों हरियाणा सरकार को नोटिस दिया था. जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से बॉर्डर नहीं सील किया जा सकता है लेकिन हरियाणा सरकार की दलीलों के बाद कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार में आवश्यक सेवाओं के तहत ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ई-पास के हरियाणा में एंट्री दी जाए, जिसके बाद से अब सोनीपत सहित सभी जिलों में कर्मचारियों की इंट्री तो शुरू हो गई है लेकिन इसके लिए हरियाणा ने कोरोना टेस्टिंग की खास शर्त रख दी है.

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इसके अलावा गृह मंत्री ने बताया कि सभी 107 विदेशी जमातियों को कानून के उल्लंघन के आरोप में जेल भेजा जा चुका है. विज ने कहा कि इन विदेशी जमातियों के खिलाफ टूरिस्ट वीजा पर धर्म का प्रचार करने का आरोप था. जबकि ठीक हो चुके बाकी जमातियों को वापस भेजा जा रहा है.

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