इस नए नियम के अंतर्गत, अब प्रचार थमने के बाद जारी नहीं हो सकेगा चुनाव घोषणा पत्र

नई दिल्ली : आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार थमने के बाद चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने शनिवार को चुनाव आचार संहिता के नियमों में घोषणा पत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया। आयोग ने 14 सदस्यीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया है। पहले इसकी समयसीमा 72 घंटे थी।

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आयोग ने जारी किये दिशा-निर्देश  

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह समय सीमा एक या एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी। आदर्श आचार संहिता के भाग 8 में घोषणा पत्रों के लिए दिशा-निर्देश तय हैं। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 126 पर पुनर्विचार के लिए 14 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। आचार संहिता में मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार रोकने का प्रावधान है।

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जानकारी के मुतबिक 22 जनवरी को आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों को पत्र लिखकर बदलाव के लिए उनकी राय मांगी थी। इस पर सपा, अन्नाद्रमुक, माकपा, भाकपा, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस ने अपनी सुझाव दिए। इनमें से अकेले कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी करने की समयसीमा कम करने का विरोध किया था।

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