जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को मिली मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने लिया फैसला

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को अनुमति दे दी है. वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस बारे में जानकारी दी है. पीएम नरेन्द्र मोदी कि अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया . केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार की मीटिंग में जम्मू कश्मीर सरकार के जम्मू कश्मीर संशोधन अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी . 

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इस प्रस्ताव के तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करने की बात कही गई है . इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का फायदा वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट रहने वाले लोगों की तरह की मिल सकेगा .  इसके अलावा कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से प्रोत्साहन देने से जुड़ी 10,000 करोड़ रुपए की फेम परियोजना के दूसरे चरण को अनुमति दी. केंद्रीय कैबिनेट ने विशाखापत्तनम में नए रेलवे जोन को हरी झंडी दी . कैबिनेट ने राइट इश्यू के माध्यम से वोडाफोन-आइडिया में 25,000 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश को भी मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने राष्ट्रीय खनिज नीति को भी मंजूरी दी. 

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सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया है कि कैबिनेट ने 2025 तक भारत को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को भी मंजूरी प्रदान की है. उन्होंने कहा है कि मोबाइल नंबर, बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रुप से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने से सम्बंधित अध्यादेश लाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी. 

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