'2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी', याचिका ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
'2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी', याचिका ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
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नई दिल्ली: राजस्थान के एक मामले में आदेश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा- किसी व्यक्ति को दो से ज्यादा बच्चे होने की वजह से सरकारी नौकरी न देना कहीं से संविधान के खिलाफ नहीं है। अदालत ने कहा कि ये नियम पॉलिसी दायरे में आता है, इसमें उन्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश के साथ अदालत में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका को खारिज किया। साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय में इस मामले पर फैसला 12 अक्टूबर 2022 को आया था।

बता दें कि इस मामले पर याचिका पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट ने डाली थी। वह 2017 में रिटायर हुए थे तथा उन्होंने 2018 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया था। हालाँकि 2 बच्चे से अधिक होने की वजह से उनका आवेदन खारिज हो गया। उनके आवेदन को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24(4) का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था। ये नियम, 1 जून 2002 के पश्चात् पैदा हुए दो से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति को नौकरी देने से रोकता है। नौकरी न मिलने पर रामजी लाल जाट ने इसी नियम के विरुद्ध तर्क देते हुए पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में अपनी याचिका लगाई तथा फिर सर्वोच्च न्यायालय में। हालाँकि दोनों ओर से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। 

सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज करने का फैसला बरकरार रखते हुए बताया कि ऐसा नियम पंचायत चुनाव लड़ने की योग्यता के तौर पर भी पेश किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। न्यायालय ने तब माना था कि दो से ज्यादा जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान कोई भेदभावपूर्ण तथा संविधान के दायरे से बाहर नहीं है। ये परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाला प्रावधान है। न्यायालय ने कहा कि उन्हें इस मामले में ऐसा कुछ नहीं दिखता कि वो राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करें इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। 2 बच्चे होने पर सरकारी नौकरी न देना संविधान के दायरे में है।

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